UP News: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान के दो पैन कार्ड मामले में सजा बढ़ाने की अपील पर शनिवार को कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है. इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है. अब्दुल्लाह आजम खान के दो पैन कार्ड मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को सपा नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान को सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. इसके बाद इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से अपील दायर की गई थी.
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बचाव पक्ष ने सजा के खिलाफ अपील की थी, जबकि अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की मांग करते हुए एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी. यह अपील अब सेशन कोर्ट में सुनी जा रही है.
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से अपनी-अपनी दलीलें पूरी कर दी गई हैं. अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में रूलिंग भी दाखिल की गई है. अब कोर्ट इस मामले में शनिवार को सुनवाई करेगी और संभव है कि इसी दिन अपील पर फैसला सुना दिया जाए.
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