सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम को कोर्ट से बड़ी राहत, दो पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा पर लगी रोक

यूपी तक

29 May 2026 (अपडेटेड: 20 Jul 2026, 11:57 AM)

Abdullah Azam Court Relief News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम खान को दो पासपोर्ट मामले में बड़ी राहत मिली है.

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अब्दुल्लाह आजम (File Photo)

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 Abdullah Azam News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम खान को दो पासपोर्ट मामले में बड़ी राहत मिली है. रामपुर की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम की अपील स्वीकार करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा सुनाई गई 7 साल की सजा को खारिज कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है.

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साल 2019 में दर्ज हुआ था मामला

यह मामला वर्ष 2019 का है, जब शहर विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोप था कि अब्दुल्लाह आजम के पास दो पासपोर्ट थे. इस मामले में 5 दिसंबर 2025 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना सुनाया था. फैसले के बाद बचाव पक्ष ने इस आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी.

बचाव पक्ष ने फैसले को दी थी चुनौती

अब्दुल्लाह आजम की ओर से दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि अदालत ने अपील स्वीकार करते हुए पहले दिए गए फैसले को खारिज कर दिया है. इस फैसले को अब्दुल्लाह आजम के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है.

कोर्ट फैसले के बाद बढ़ी राजनीतिक चर्चा

कोर्ट के फैसले के बाद रामपुर समेत प्रदेश की राजनीति में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. अदालत के बाहर समर्थकों की हलचल भी देखने को मिली. फिलहाल इस फैसले के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजर बनी हुई है.