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UP Political News: उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल हो गई है. विधानसभा सचिवालय ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. यह फैसला तब आया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेट स्पीच मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई तीन साल की सजा को रद्द कर दिया. इस सजा के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी.
क्या था हेट स्पीच का मामला?
अब्बास अंसारी को एक हेट स्पीच मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी. इस सजा के कारण विधानसभा नियमानुसार उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी. इस फैसले के खिलाफ अब्बास ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की, जहां उन्हें बड़ी राहत मिली. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया, जिसके बाद उनकी सदस्यता बहाली का रास्ता साफ हो गया.
विधानसभा सचिवालय का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद, उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने तत्काल प्रभाव से अब्बास अंसारी की सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी कर दिया. सचिवालय के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अदालत से राहत मिलने के बाद अब्बास अंसारी को मऊ विधानसभा क्षेत्र का वैध सदस्य माना जाएगा.
ब्बास अंसारी मऊ से विधायक हैं और अपने पिता मुख्तार अंसारी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. हाल ही में इस हेट स्पीच के मामले में सजा के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्हें यह बड़ी राहत मिली है.
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