यूपी: इस नियम से 50 साल से अधिक के कर्मचारियों को बिना वजह बताए भी रिटायर कर सकती है सरकार

यूपी तक

• 05:45 AM • 07 Jul 2022

उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की ओर से जारी एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है. दरअसल, इस चिट्ठी में…

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उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की ओर से जारी एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है.

दरअसल, इस चिट्ठी में अनिवार्य सेवानिवृति के लिए स्क्रीनिंग का हवाला दिया गया है.

चिट्ठी में कहा गया है कि अनिवार्य सेवानिवृति के लिए स्क्रीनिंग की कार्यवाही 31 जुलाई 2022 तक पूरी कर ली जाए.

चिट्ठी के अनुसार, सभी विभागों से कहा गया है कि वे 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करें. 50 वर्ष की आयु के लिए कट ऑफ डेट 31 मार्च 2022 होगी.

मुख्य सचिव की चिट्ठी के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों (चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी) को नोटिस देकर, बिना कारण बताए उसे रिटायर कर सकती है.

चिट्ठी में बताया गया है कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-2, भाग 2 से 4 के मूल नियम-56 में अनिवार्य सेवानिवृति की व्यवस्था है.

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