ज्ञानवापी तहखाने में पूजा को लेकर HC ने मुस्लिम पक्ष को दिया झटका, मस्जिद कमेटी ने लिया ये फैसला

यूपी तक

26 Feb 2024 (अपडेटेड: 26 Feb 2024, 03:17 PM)

हाईकोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और पूजा पाठ जारी रखने का आदेश दे दिया है. इस फैसले के बाद अब मुस्लिम पक्ष ने बड़ा फैसला लिया है. बता दें कि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा. 

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Varanasi Gyanvapi: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यासजी के तहखाने को लेकर दिए गए वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. दरअसल वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के बाद से ही ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ शुरू हो गई थी. इसको लेकर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट गया था. मगर अब हाईकोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है. 

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बता दें कि हाईकोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और पूजा पाठ जारी रखने का आदेश दे दिया है. इस फैसले के बाद अब मुस्लिम पक्ष ने बड़ा फैसला लिया है. बता दें कि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा. 


सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष


बता दें कि हाई कोर्ट के फैसके के खिलाफ अब मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है. अब मुस्लिम पक्ष व्यासजी के तहखाने में पूजा-पाठ के फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. 


बता दें कि इस मामले को लेकर UP Tak ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी और प्रवक्ता मोहम्मद सैयद यासीन ने खास बातचीत की है. उन्होने बात करते हुए कहा है,  हाईकोर्ट ने हमारी याचिका खारिज कर दी है. अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है.


अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी और प्रवक्ता मोहम्मद सैयद यासीन ने आगे कहा,  हमारी तरफ से कोर्ट में रखी गई दलीलें कितनी स्वीकार की गईं और कितनी खारिज, ये पूरा फैसला पढ़ने के बाद ही पता चलेगा. जिस तरह से जिला कोर्ट के फैसले का अनुपालन कुछ ही धंटों के अंदर करवाया गया, वह सभी ने देखा. हम आज भी इसका विरोध करते हैं. मगर कोर्ट का फैसला आखिर फैसला होगा. 


हिंदू पक्ष ने क्या कहा


इस पूरे मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया, आज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया के आदेश की पहली अपील को खारिज कर दिया है जो 17 और 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई थी. आदेश का प्रभाव यह है कि ज्ञानवापी परिसर के 'व्यास तहखाना' में चल रही पूजा जारी रहेगी. अगर अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी कैविएट दाखिल करेंगे.

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