Saharanpur school rules: सहारनपुर में स्कूलों पर सख्ती, फीस, यूनिफॉर्म और किताबों की मनमानी पर 1 लाख जुर्माना, मान्यता रद्द तक कार्रवाई

Saharanpur News Today: सहारनपुर में जिलाधिकारी मनीष कुमार बंसल ने 2026‑27 शैक्षणिक सत्र से पहले प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को कई सख्त निर्देश दिए हैं, जिनमें स्कूलों को शुल्क संरचना 60 दिन पहले सार्वजनिक करना, किसी विशेष दुकान से किताब/यूनिफ़ॉर्म खरीदने पर रोक, और स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच 15 अप्रैल तक सुनिश्चित करना शामिल है.

Newzo

• 05:47 PM • 08 Apr 2026

follow google news

Saharanpur News Today: शैक्षिक सत्र 2026-27 के शुरू होने से पहले जिलाधिकारी मनीष कुमार बंसल ने सीबीएसई व आईसीएसई स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के साथ बैठक कर कई अहम निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित विद्यालय फीस वृद्धि विनियम अधिनियम के तहत स्कूलों को 60 दिन पहले फीस स्ट्रक्चर जारी करना अनिवार्य है, लेकिन अब तक 60 विद्यालयों ने यह नहीं किया. ऐसे स्कूलों को 2 दिन में वेबसाइट और जिला विद्यालय निरीक्षक को विवरण देने के निर्देश दिए गए.

यह भी पढ़ें...

डीएम ने पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता कई दुकानों व ऑनलाइन माध्यम से सुनिश्चित करने को कहा. एक ही दुकान पर निर्भरता पाए जाने पर कार्रवाई होगी. साथ ही 5 वर्ष से पहले यूनिफॉर्म में बदलाव पर रोक लगाई गई है. अभिभावकों की शिकायतों के समाधान के लिए प्रत्येक स्कूल में कठिनाई निवारण समिति बनाना अनिवार्य किया गया. वहीं, स्कूली वाहनों की सुरक्षा को लेकर 15 अप्रैल तक विशेष फिटनेस अभियान चलाने और नए पोर्टल पर सभी वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है.

बिना फिटनेस प्रमाण पत्र वाहन संचालन पर रोक

डीएम ने चेतावनी दी कि बिना फिटनेस प्रमाण पत्र कोई भी वाहन संचालित नहीं होगा और सुरक्षा में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि एक एक्ट के अंतर्गत सभी स्कूलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे बच्चों और उनके अभिभावकों का पूरा ध्यान रखें. किसी भी अभिभावक या छात्र को किसी विशेष दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. इस संबंध में सभी स्कूलों के साथ बैठक कर उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. यदि कोई स्कूल इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है.

फीस स्ट्रक्चर ऑनलाइन अनिवार्य, 15 तारीख तक वाहनों की फिटनेस जांच जरूरी

सभी स्कूलों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे अपनी फीस संरचना (Fee Structure) को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से अपलोड करें. किसी भी प्रकार का छुपा हुआ शुल्क (Hidden Cost) नहीं होना चाहिए. साथ ही, स्कूल वाहनों की 100% फिटनेस जांच सुनिश्चित करने के लिए 15 तारीख तक सभी वाहनों की जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें फिटनेस और इंश्योरेंस दोनों शामिल हैं. कुछ ऐसे स्कूल, जिन्होंने अब तक अपनी फीस संरचना जमा नहीं की है, उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है.