Raebareli News: रायबरेली में बासी मिठाई बेचने पर सख्ती, हर मिठाई पर होगी ‘Best Before’ तारीख, रेट भी होंगे एक समान

Newzo

• 12:25 PM • 07 Aug 2026

Raebareli Food Safety Update: रायबरेली में रक्षाबंधन और सावन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई विक्रेताओं के लिए नए निर्देश जारी किए हैं. अब हर मिठाई पर निर्माण और Best Before तारीख लिखना अनिवार्य होगा. प्रमुख दुकानों पर कीमतों में एकरूपता, साफ-सफाई और लाइसेंस संबंधी नियमों का भी पालन करना होगा.

रायबरेली में बासी मिठाई बेचने पर सख्ती, हर मिठाई पर होगी ‘Best Before’ तारीख, रेट भी होंगे एक समान

रायबरेली में बासी मिठाई बेचने पर सख्ती, हर मिठाई पर होगी ‘Best Before’ तारीख, रेट भी होंगे एक समान

Google CTA

Raebareli Food Safety Update: रक्षाबंधन और श्रावण मास के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मिलावटखोरी और बासी मिठाई की बिक्री पर सख्त रुख अपनाया है. अब मिठाई विक्रेताओं को हर मिठाई पर उसके निर्माण और उपभोग की अंतिम तिथि (Best Before/Use By) स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी. साथ ही प्रमुख प्रतिष्ठानों पर मिठाइयों के विक्रय मूल्य में भी एकरूपता लाने की तैयारी की गई है.

यह भी पढ़ें...

सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चन्द्र सिंह की अध्यक्षता में शहर के प्रमुख मिठाई कारोबारियों की बैठक आयोजित की गई. बैठक में कारोबारियों को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक मिठाई की ट्रे और बर्तन पर उसके बनने की तारीख और उपभोग की अंतिम तिथि लिखना अनिवार्य होगा. अलग-अलग मिठाइयों की उपभोग अवधि का भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा, ताकि ग्राहकों को ताजा और सुरक्षित उत्पाद मिल सके.

बैठक में यह भी तय किया गया कि मिठाई के डिब्बों को प्रीमियम, नॉर्मल, लकड़ी के स्पेशल और सजावटी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा. मिठाई निर्माण के लिए केवल निर्धारित गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के उपयोग, कारखानों में साफ-सफाई बनाए रखने, आवश्यक लाइसेंस एवं प्रमाणपत्र अद्यतन रखने तथा कर्मचारियों के लिए स्वच्छ यूनिफॉर्म पहनना भी अनिवार्य होगा.

इसके अलावा शहर के प्रमुख प्रतिष्ठानों पर मिठाइयों के विक्रय मूल्य में एकरूपता लाने और ग्राहक शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय पर समाधान हो सके.

सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चन्द्र सिंह ने कहा कि रक्षाबंधन के बाद इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा. निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.