Raebareli News: थाली में निकला ज़हरीला कीड़ा, रेस्टोरेंट को पड़ा भारी, ग्राहक को मिलेगा ₹1 लाख मुआवजा

Batohi Restaurant Raebareli News: थाली में निकला एक ज़हरीला कीड़ा रायबरेली के रेस्टोरेंट को भारी पड़ गया. भोजन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने और इलाज पर हजारों रुपये खर्च होने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने सख्त फैसला सुनाया. अब रेस्टोरेंट को एक लाख रुपये हर्जाना और अतिरिक्त कानूनी खर्च चुकाना होगा.

Raebareli Restaurant Case

Newzo

• 01:36 PM • 02 Jun 2026

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 Batohi Restaurant Raebareli News: स्वाद के शौकीनों के लिए बाहर का खाना कभी-कभी कितना भारी पड़ सकता है, इसका एक जीता-जागता उदाहरण रायबरेली के सलोन में सामने आया है.  सलोन के मशहूर 'बटोही स्वीट एंड रेस्टोरेंट' को अपनी लापरवाही के लिए अब भारी-भरकम जुर्माना भुगतना होगा. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने रेस्टोरेंट पर एक लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया है. मामला एक ग्राहक की थाली में ज़हरीला कीड़ा निकलने और उसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ने से जुड़ा है.

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क्या था पूरा मामला?

घटना करीब चार साल पुरानी है. यशोदा नगर (कानपुर) निवासी सुशील कुमार तिवारी 21 अगस्त 2021 को रक्षाबंधन और अपने जन्मदिन के मौके पर परिवार के साथ बटोही स्वीट एंड रेस्टोरेंट (रघूपुर) सलोन पहुंचे थे. पूरा परिवार जश्न के माहौल में भोजन कर रहा था, तभी अचानक एक थाली में जहरीला कीड़ा देखकर सबके होश उड़ गए. पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने तुरंत होटल स्टाफ से इसकी शिकायत की, लेकिन कर्मचारियों ने इसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया. हद तो तब हो गई जब रेस्टोरेंट ने सिर्फ उसी एक थाली के पैसे छोड़े और बाकी आठ थालियों का पूरा बिल वसूल कर लिया.

अस्पताल में कटी रातें, फूटे ₹35 हजार

घर पहुंचते ही सुशील तिवारी की पत्नी की तबीयत बेहद बिगड़ गई और उन्हें लगातार उल्टियां होने लगीं. स्थानीय डॉक्टर से दवा लेने पर भी जब हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो उन्हें आनन-फानन में कानपुर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इलाज में परिवार के करीब 35 हजार रुपये खर्च हो गए. जब पीड़ित ने रेस्टोरेंट से इलाज के खर्च और क्षतिपूर्ति की मांग की, तो रेस्टोरेंट प्रबंधन ने साफ़ इंकार कर दिया. इसके बाद पीड़ित ने न्याय के लिए उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया.

कोर्ट का कड़ा रुख: 45 दिन में देना होगा पैसा

मामले की पूरी सुनवाई के बाद उपभोक्ता आयोग ने रेस्टोरेंट की इस घोर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया. आयोग ने रेस्टोरेंट पर ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही, पीड़ित को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के एवज में ₹5,000 का वाद व्यय (कानूनी खर्च) भी देने का आदेश दिया है. रेस्टोरेंट को यह पूरी धनराशि 45 दिनों के भीतर चुकानी होगी. यह फैसला उन सभी होटल और रेस्टोरेंट मालिकों के लिए एक कड़ा सबक है जो ग्राहकों की सेहत और साफ-सफाई से खिलवाड़ करते हैं.