भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी शानदार परफॉर्मेंस के चलते सुर्खियों में थे. इस सीरीज में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के बाद उन्होंने लखनऊ से अपने सपनों की कार टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदी, लेकिन अब यही कार उनके लिए मुसीबत का सबब बन गई है. उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और अधूरे रजिस्ट्रेशन के वाहन का इस्तेमाल करने के आरोप में उन्हें एक नोटिस जारी किया है.
ADVERTISEMENT
क्या है पूरा मामला?
27 वर्षीय क्रिकेटर ने हाल ही में लखनऊ के चिनहट स्थित एक डीलरशिप, मेसर्स सनी मोटर्स से एक नई टोयोटा फॉर्च्यूनर (ब्लैक) खरीदी थी. उन्होंने अपने परिवार के साथ नई कार की एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर साझा की थी. इसमें उन्होंने लिखा था, 'सपना पूरा हुआ, चाबी मिल गई.'
ब्लैक फॉर्च्युनर की टॉप वैरिएंट, कीमत 62 लाख से अधिक
आकाशदीप की पोस्ट में ब्लैक कलर की टोयटा फॉर्च्युनर के साथ उनकी खुशी देखते ही बनती है. हमारी सहयोगी वेबसाइट इंडिया टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट में cardekho.com के हवाले से बताया है कि इस टॉप वेरिएंट फॉर्च्युनर की कीमत 62 लाख रुपये से अधिक है. इस पोस्ट पर उन्हें भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव की ओर से भी बधाई मिली थी. हालांकि आकाशदीप की यह खुशी तब फीकी पड़ गई, जब उन्हें पता चला कि डीलरशिप ने उन्हें बिना रजिस्ट्रेशन पूरा किए ही गाड़ी दे दी थी.
परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई
परिवहन विभाग ने पाया कि डीलरशिप ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 44 का उल्लंघन करते हुए वाहन का रजिस्ट्रेशन पूरा किए बिना, एचएसआरपी या थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क लगाए बिना ही उसे आकाशदीप को सौंप दिया था. प्रारंभिक जांच से पता चला कि वाहन की बिक्री का चालान 7 अगस्त 2025 को जारी हुआ था और बीमा 8 अगस्त 2025 को पूरा हो गया था, लेकिन रोड टैक्स का भुगतान नहीं हुआ था और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अधूरी थी. इसके बावजूद गाड़ी सार्वजनिक इस्तेमाल में पाई गई.
आकाशदीप को भी नोटिस
परिवहन विभाग ने आकाशदीप को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39, 41(6) और 207 के तहत "वाहन उपयोग निषेध नोटिस" जारी किया है. उन्हें रजिस्ट्रेशन, एचएसआरपी और वैध बीमा पूरा होने तक गाड़ी न चलाने का निर्देश दिया गया है. उल्लंघन करने पर गाड़ी जब्त कर मुकदमा चलाया जाएगा.
जिस डीलरशिप (मेसर्स सनी मोटर्स, चिनहट) से गाड़ी खरीदी गई थी, उसका ट्रेड सर्टिफिकेट एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है. डीलरशिप को 14 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है. संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनका ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाएगा.
क्यों ज़रूरी है HSRP और रजिस्ट्रेशन?
परिवहन विभाग के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39 स्पष्ट रूप से बताती है कि बिना रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन मार्क के कोई भी वाहन सार्वजनिक जगह पर नहीं चलाया जा सकता है. विभाग ने जोर देकर कहा है कि एचएसआरपी और थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क केवल कानूनी आवश्यकताएं नहीं हैं, बल्कि ये वाहन की पहचान और सड़क सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं. अधिकारियों ने कहा कि मशहूर हस्तियों के कार्यों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और उनके द्वारा किए गए उल्लंघन जनता के बीच गलत संदेश भेजते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई जरूरी है.
ADVERTISEMENT
