लखनऊ में 25 लाख से कम की कीमत में खरीदें 1 BHK फ्लैट... पूरा A टू Z प्रोसेस यहां देखें, किया ये काम तो मिलेगा 5% डिस्काउंट

Lucknow Sarkari Flats Scheme: लखनऊ में खरीदें अपना 1 BHK फ्लैट वो भी कम कीमत में. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद एक शानदार मौका लेकर आया है, जिसके तहत आप लखनऊ की अवध विहार योजना में फ्लैट खरीद सकते हैं.

Lucknow Government Flats Scheme

हर्ष वर्धन

03 Sep 2025 (अपडेटेड: 03 Sep 2025, 12:42 PM)

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Lucknow Sarkari Flats Yojana: अगर आप लखनऊ में किफायती दाम पर अपने घर का सपना देख रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद एक शानदार मौका लेकर आया है, जिसके तहत आप लखनऊ की अवध विहार योजना में फ्लैट खरीद सकते हैं. परिषद ने विशेष पंजीकरण योजना-3.0 'विस्तार' और 'पहले आओ, पहले पाओ' सुविधा के साथ फ्लैट्स उपलब्ध कराए हैं. इस योजना में 'सरयू एन्क्लेव' के 1 बीएचके फ्लैट्स शामिल हैं, जिनकी कीमत और अन्य जानकारी नीचे आपको खबर में विस्तार से मिलेगी.

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लखनऊ में उपलब्ध फ्लैट्स की ये है डिटेल

सरय एन्क्लेव 1 बीएचके टाइप A (A1, A2, B1) UPRERAPRJ4707, UPRERAPRJ6824

  • मूल्य: 24.19 लाख रुपये से 24.66 लाख रुपये तक.
  • क्षेत्रफल: 41.36 से 41.47 वर्ग मीटर तक.
  • कुल फ्लैट्स की संख्या: 413

रजिस्ट्रेशन के लिए करना होगा ये काम

इस योजना में पंजीकरण के लिए आपको फ्लैट के कुल मूल्य का 5% पैसा जमा करना होगा. यह पंजीकरण राशि जमा करने के बाद ही आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. आप यह राशि परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में RTGS/NEFT या ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं. एक बार पंजीकरण हो जाने के बाद, फ्लैट के मूल्य का सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद ही आवंटन पत्र जारी किया जाएगा. 

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5% छूट भी मिल सकती है आपको

अगर आप चाहें तो 60 दिनों के भीतर फ्लैट का पूरा पैसा एक साथ जमा कर सकते हैं, जिस पर आपको कुल मूल्य पर 5% की विशेष छूट दी जाएगी. इसके अलावा, कोई अन्य छूट लागू नहीं होगी.

गलत जानकारी देने पर होगा ये काम

  1. लॉटरी प्रक्रिया: अगर किसी खास श्रेणी के फ्लैट के लिए तय संख्या से ज्यादा आवेदन आते हैं, तो आवंटन एक सार्वजनिक लॉटरी के जरिए किया जाएगा.
  2. धनराशि की वापसी: अगर कोई आवेदक लॉटरी में सफल नहीं होता है और वह अपनी जमा राशि वापस चाहता है, तो उसकी धनराशि बिना किसी कटौती या ब्याज के एक महीने के भीतर उसके बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी.
  3. गलत जानकारी देने पर: अगर आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदक का पंजीकरण, आवंटन या निबंधन रद्द कर दिया जाएगा और उसकी जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी.
  4. उपयोग का उद्देश्य: यह योजना सिर्फ आवासीय उपयोग के लिए है. आवंटित संपत्ति का उपयोग किसी और काम के लिए नहीं किया जा सकता. अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, तो उसका आवंटन रद्द किया जा सकता है. 
  5. मालिकाना हक: फ्लैट का मालिकाना हक (कब्जा) तभी दिया जाएगा, जब आप फ्लैट का पूरा भुगतान कर देंगे और सरकार द्वारा तय की गई स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क चुका देंगे.
  6. संयुक्त पंजीकरण: पति और पत्नी मिलकर संयुक्त पंजीकरण करा सकते हैं. एक व्यक्ति एक से ज्यादा पंजीकरण नहीं करा सकता.
  7. मृत्यु होने पर: अगर पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जिलाधिकारी या सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर पंजीकरण उनके उत्तराधिकारियों के नाम पर किया जा सकेगा.

जानिए पात्रता, नियम और शर्तें?

  • पात्रता: आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए और आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.
  • ऑनलाइन पंजीकरण: इच्छुक आवेदक परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर 'Online Registration For Plots/Houses/Flats' लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
  • परिषद का अधिकार: किसी भी विशेष परिस्थिति में परिषद के आवास आयुक्त को अन्य निर्णय लेने का पूरा अधिकार होगा और उनके फैसले अंतिम और बाध्यकारी होंगे.
  • नियमों में बदलाव: शासन या परिषद द्वारा समय-समय पर किए गए बदलाव इस योजना पर लागू होंगे.
  • 2016 के नियम: उपरोक्त नियमों और शर्तों के अलावा कोई अन्य परिस्थिति उत्पन्न होने पर परिषद विनियमावली 2016 में दिए गए नियम और शर्तें प्रभावी मानी जाएंगी.

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