Bareilly News: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने रोडवेज बसों में अवैध रूप से भारी सामान और पार्सल ढोने पर रोक लगाने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं. अब यात्रियों को निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा. परिवहन निगम का कहना है कि इससे राजस्व की चोरी रुकेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी.
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नए नियमों के अनुसार, प्रत्येक यात्री को बस में 20 किलोग्राम तक सामान नि:शुल्क ले जाने की अनुमति होगी. इससे अधिक वजन होने पर यात्रियों से 1.10 रुपये प्रति किलो प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त किराया वसूला जाएगा. पहले यह दर 98 पैसे प्रति किलोमीटर थी. नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए रोडवेज बसों में ड्राइवर सीट के पीछे इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीनें लगाने की तैयारी की जा रही है, ताकि सामान का सही वजन मौके पर ही किया जा सके.
क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक चौधरी ने बताया कि कई बार चालक और परिचालक निजी लाभ के लिए बसों में व्यावसायिक पार्सल और भारी सामान रख लेते हैं, जिससे निगम को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा और बैठने की सुविधा भी प्रभावित होती है.
रोडवेज प्रशासन ने बिना टिकट या बिना बुकिंग के मिलने वाले पार्सल पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है. ऐसे मामलों में सामान जब्त किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर वाणिज्य कर विभाग को सूचना देकर टैक्स चोरी का मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है. बिना दावेदारी वाले पार्सलों की नीलामी भी की जाएगी.
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