उत्तर प्रदेश,चार हत्यारोपियों को जज ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, हर दोषी पर लगाया सवा लाख का जुर्माना

Ballia News: बलिया में हत्या के चर्चित मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने प्रत्येक दोषी पर कुल 1.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत यह फैसला आया.

 Ballia Murder Case

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Newzo

• 04:56 PM • 11 Jun 2026

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Ballia News: उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराध और अपराधियों पर बकेल कसने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बलिया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते जिला सत्र न्यायालय ने हत्या के एक सनसनीखेज मामले में चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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मामला बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2025 में आरोपियों के खिलाफ धारा 103 (1)/ 3(5), 109/3 (5), 352 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. यह मामला इलाके में काफी चर्चा में रहा था. पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने इस केस को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत शामिल किया और अदालत में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलिया ने आज अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई. जिन दोषियों को सजा हुई है उनमें बिट्टू यादव पुत्र लल्लन यादव, शिवम राय उर्फ करिया पुत्र उमेश राय, प्रियांशु राय पुत्र पवन राय, और रूद्रेश राय उर्फ शिवम राय पुत्र लल्लू राय शामिल है। सभी आरोपी नरही थाना क्षेत्र के ही निवासी है.

कोर्ट द्वारा धारा 103 (1)/ 3(5) बीएनएस के तहत चारों दोषियों को आजीवन कारावास और 75-75 हज़ार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. जुर्माना न भरने पर उन्हें 3 वर्ष की अतिरिक्त जेल काटनी होगी. वही धारा 109/3(5) बीएनएस के तहत दोषियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार से दंडित किया गया है. जुर्माना न देने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा.