Amethi News: अमेठी में मान्यता से अधिक कक्षाएं संचालित, डीआईओएस की जांच में खुलीं बड़ी अनियमितताएं

Newzo

• 12:36 PM • 24 Jul 2026

Amethi Education Department News: अमेठी के एक निजी विद्यालय में डीआईओएस के औचक निरीक्षण में मान्यता से अधिक कक्षाओं का संचालन, असुरक्षित भवन, कोचिंग नियमों का उल्लंघन और बुनियादी सुविधाओं की कमी उजागर हुई. प्रबंधन को तीन दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया गया. कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई.

 अमेठी में मान्यता से अधिक कक्षाएं संचालित, डीआईओएस की जांच में खुलीं बड़ी अनियमितताएं

अमेठी में मान्यता से अधिक कक्षाएं संचालित, डीआईओएस की जांच में खुलीं बड़ी अनियमितताएं

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Amethi Education Department News: जिले के गुंगवाछ स्थित आदर्श बाल विद्या मंदिर/जूनियर हाईस्कूल में जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) के औचक निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. डीआईओएस डॉ. राजेश कुमार द्विवेदी ने विद्यालय के प्रबंधक राजकुमार पुत्र गया प्रसाद को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन दिन के भीतर साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं. निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कोचिंग पंजीकरण निरस्त करने, एफआईआर दर्ज कराने और अन्य वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

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23 जुलाई को किए गए निरीक्षण में पाया गया कि विद्यालय में मानकविहीन और असुरक्षित कमरों में कक्षाओं का संचालन हो रहा था. भीषण गर्मी और उमस के बावजूद छात्र-छात्राएं बंद शटर वाले कमरों में पढ़ाई करते मिले, जहां पर्याप्त रोशनी और वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं थी.

जांच के दौरान प्रबंधक ने बताया कि विद्यालय को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से केवल कक्षा-8 तक की मान्यता प्राप्त है. इसके बावजूद परिसर में हाईस्कूल स्तर की कक्षाओं का संचालन होता मिला, जिसे नियमों के विपरीत माना गया.

निरीक्षण में यह भी सामने आया कि विद्यालय समय में कोचिंग कक्षाएं संचालित की जा रही थीं. प्रस्तुत कोचिंग पंजीकरण में भी कई खामियां मिलीं. भवन के लिए अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) उपलब्ध नहीं था. साथ ही पेयजल, शौचालय और पर्याप्त फर्नीचर जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव पाया गया.

डीआईओएस डॉ. राजेश कुमार द्विवेदी ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को 27 जुलाई 2026 तक सभी कमियों को दूर कर साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर कोचिंग पंजीकरण निरस्त करने, एफआईआर दर्ज कराने और अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.