Amethi crime news: अमेठी जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गौरीगंज पुलिस ने चार आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है. जिला मजिस्ट्रेट अमेठी द्वारा गैंग चार्ट के अनुमोदन के बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत यह कार्रवाई की है.
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मामला क्या है?
पुलिस के अनुसार नितिन उर्फ दन्ना पासी पुत्र राम गनेश निवासी पूरे दुर्गा मजरे जंगल रामनगर थाना अमेठी, परमानन्द यादव पुत्र चन्द्रिका प्रसाद यादव निवासी मिश्रौली थाना गौरीगंज, राज यादव पुत्र श्यामलाल यादव निवासी पचेहरी थाना गौरीगंज तथा सलमान पुत्र राशिद निवासी तेजी का पुरवा थाना गौरीगंज एक संगठित आपराधिक गिरोह के सदस्य हैं. पुलिस अभिलेखों में नितिन उर्फ दन्ना पासी को गिरोह का सरगना बताया गया है.
गिरोह पर मुख्य आरोप क्या हैं?
गैंग चार्ट के अनुसार गिरोह के सदस्यों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय राजापुर कौहार के कार्यालय एवं कमरों का ताला तोड़कर विद्यालय में रखे मिड-डे मील योजना से संबंधित गैस सिलेंडर, चूल्हा, पाइप तथा अन्य सामान चोरी करने का आरोप है. इसके अलावा चोरी की योजना बनाते समय टॉर्च, पेचकस, प्लास, सब्बल, दूषित नंबर की बोलेरो वाहन तथा चोरी किए गए सामान की बरामदगी भी दर्शाई गई है. गिरोह के सदस्यों पर पचेहरी स्थित एक जनरल स्टोर के दुकानदार रमेश कुमार सिंह से सिगरेट लेने के बाद पैसे मांगने पर मारपीट करने का भी आरोप है.
पुलिस का कहना है कि आरोपितों की आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल बना हुआ था. इनके विरुद्ध दर्ज विभिन्न मुकदमों को आधार बनाकर गैंग चार्ट तैयार किया गया, जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित किया गया.
पुलिस ने यह कार्रवाई किस कानून के तहत की?
थाना प्रभारी गौरीगंज रवि सिंह ने बताया कि नितिन उर्फ दन्ना पासी, परमानन्द यादव, राज यादव तथा सलमान के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2(b)(i) एवं 3 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.उन्होंने कहा कि गिरोह की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस मामले की विवेचना कर आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही.
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