2 साल की सजा मिलने के बाद भी नहीं जाएगी अब्बास अंसारी की विधायकी? वकील दरोगा सिंह ने किया बड़ा दावा

माफिया मुख्तार अंसारी के बेट अब्बास अंसारी को मऊ कोर्ट से 2 साल की सजा का ऐलान होते ही अब विधायकी भी खत्म हो गई है. इसके बाद अब्बास अंसारी के वकील दरोगा सिंह का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक बड़ा दावा किया है. 

Abbas Ansari Advocate Daroga singh

माफिया मुख्तार अंसारी के बेट अब्बास अंसारी को मऊ कोर्ट से 2 साल की सजा का ऐलान होते ही अब विधायकी भी खत्म हो गई है. बता दें कि अब्बास अंसारी ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान 'अधिकारियों से हिसाब किताब' करने से संबंधी धमकी भरा बयान दिया था. अब इसी हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए  2 साल की सजा सुनाई है. जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक, 2 साल या दो साल से अधिक सजा मिलने पर अब अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द हो जाएगी. मगर इस बीच अब्बास अंसारी के वकील दरोगा सिंह का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक बड़ा दावा किया है. 

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पत्रकारों से बातचीत में वकील दरोगा सिंह ने कहा कि 'विधायकी अभी नहीं जाएगी..ये अंतिम कोर्ट नहीं है. ये इस मामले की सबसे लोवर कोर्ट है. इसके खिलाफ हम सेशन में जाएंगे. सेशन कोर्ट से हम इस आदेश पर स्टे कराएंगे. आदेश स्टे हो जाएगा, विधायकी रहेगी.' उन्होंने आगे कहा कि 'जमानत हो गई है. अब्बास अंसारी को मुचलके पर छोड़ दिया गया है. अगर स्टे नहीं मिलेगा तब विधायकी जा सकती है. यह इललीगल मामला है."

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि यह मामला 3 मार्च 2022 का है, जब विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में सरकार बनने के बाद अफसरों को देख लेने की धमकी दी थी. इस भाषण को लेकर मऊ कोतवाली में सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने एफआईआर दर्ज कराई थी. गौरतलब है कि अब्बास अंसारी पर आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी), 171F (चुनाव अधिकार का गलत प्रयोग), 186 (सरकारी कार्य में बाधा), 189 (सरकारी कर्मचारी को धमकाना), 153A (धर्म, जाति आदि के आधार पर वैमनस्य फैलाना) और 120B (षड्यंत्र) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

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