ट्रायल कोर्ट अभी नहीं देगी आदेश, सर्वे रिपोर्ट भी रहेगी सीलबंद! संभल जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Sambhal Masjid Vivad: संभल जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है. जानिए

Sambhal Jama Masjid case

यूपी तक

29 Nov 2024 (अपडेटेड: 29 Nov 2024, 01:50 PM)

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UP Sambhal News: संभल जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मस्जिद कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी. CJI जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मामले की सुनवाई की. मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वकील हुजैफा अहमदी ने मस्जिद सर्वे को लेकर सवाल उठाए. मस्जिद कमेटी की तरफ से निचली अदालत के सर्वे के आदेश को चुनौती दी गई.

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अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर निर्देश जारी कर दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.

सीलबंद होगी सर्वे रिपोर्ट- सुप्रीम कोर्ट

इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद करने का आदेश दिया है. अब सर्वे रिपोर्ट सीलबंद ही निचली अदालत में पेश की जाएगी. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा है कि वह सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? सुनवाई के दौरान CJI ने जिला प्रशासन से कहा कि जिला प्रशासन सौहार्द्र बना कर रखे और इस बात का ध्यान रखे कि वह पीस कमिटी की बैठक करवाएं.

जिला प्रशासन को लेकर दिए आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी न हो. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन सभी दलो ंके प्रतिनिधियों के साथ शांति समिति बनाए. शांति और सद्भाव बनाए रखना जाना चाहिए.

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