रक्षाबंधन पर घर जाने से पहले जान लें रेलवे का ये नियम! ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर 6 महीने की जेल और ₹2000 का लगेगा जुर्माना

अभय राठौर

• 04:45 PM • 20 Aug 2026

Train Ticket Rules: रक्षाबंधन पर घर जाने से पहले रेलवे का यह नियम जरूर जान लें. किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट से यात्रा करना पूरी तरह से गैरकानूनी है. ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर टिकट जब्त होने के साथ पूरा किराया और जुर्माना देना पड़ेगा.

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Train Ticket Rules: रक्षाबंधन के त्योहार पर घर जाना है, लेकिन रेलवे की टिकट नहीं मिली है. ऐसी स्थिति में यात्री घर जाने के लिए रेलवे के कई नियमों के साथ खिलवाड़ कर देते हैं. रेलवे नियम के मुताबिक कंफर्म सीट पाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से बुक किए गए टिकट पर यात्रा करने पर भारी जुर्माना लगता है. इसके साथ ही इस नियम का उल्लंघन करने पर 6 महीने की जेल की सजा भी हो सकती है. 

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दूसरे के टिकट पर यात्रा गैरकानूनी

रेलवे के नियम के मुताबिक किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट को लेकर सफर करना पूरी तरह से गैरकानूनी है. अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं, तो रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 142 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी रेलवे ने साफ कहा है कि यात्री हमेशा अपने नाम से जारी वैध टिकट पर ही यात्रा करें.

टिकट जब्त और लगेगा भारी जुर्माना

नियमों के मुताबिक, अगर कोई यात्री किसी और के टिकट पर यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है, तो सबसे पहले उसका वह टिकट जब्त कर लिया जाएगा. इसके बाद, ट्रेन जहां से शुरू हुई है वहां से लेकर पूरी यात्रा का पूरा किराया उस यात्री से वसूला जाएगा. इसके अलावा यात्री को किराये के साथ-साथ कम से कम 500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा.

जुर्माना नहीं भरने पर होगी जेल

अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है और वह किराया या जुर्माना देने से मना करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जुर्माना न चुकाने पर न्यायालय के माध्यम से वसूली की जा सकती है. जुर्माने का भुगतान न करने पर यात्री को 6 महीने तक की जेल हो सकती है. इसके अलावा 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर जेल और जुर्माना दोनों की सजा एक साथ मिल सकती है.

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