खान सर नहीं करेंगे सरेंडर... FIR के बाद उनके वकील ने सामने आकर अब बता दी साजिश वाली बात

Khan Sir Case Update: खान सर के वकील ने साफ किया कि वह सरेंडर नहीं करेंगे. फायरिंग मामले की एफआईआर को बदले की कार्रवाई बताते हुए उन्होंने खान सर को फंसाने का आरोप लगाया. लीगल टीम अब अग्रिम जमानत की तैयारी में जुटी है.

Khan Sir Case Update

Khan Sir Case Update, khan sir will not surrender

यूपी तक

• 02:13 PM • 06 Jun 2026

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Khan Sir Case Update: पटना में कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले को लेकर चल रही गहमागहमी के बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है. एक ओर जहां खान सर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की खबरें आ रही थीं. वहीं अब उनके वकील ने साफ कर दिया है कि खान सर पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करने जा रहे हैं. खान सर के वकील अरविंद कुमार मऊआर ने पुलिस की एफआईआर पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे रिटैलिएशन यानी बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है. वकील का दावा है कि खान सर को इस मामले में जानबूझकर फंसाया जा रहा है और वे जल्द ही कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे.

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'सरेंडर क्यों करेंगे खान सर?'

जब खान सर के वकील अरविंद कुमार मऊआर से पूछा गया कि क्या खान सर कोर्ट पहुंचे हैं तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया. उन्होंने कहा कि 'खान सर कोर्ट क्यों पहुंचेंगे? उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है. वह पूरी तरह से बदले की भावना से की गई है.' वकील ने दलील दी कि खान सर के स्टाफ ने पहले ही 2 जून को दूसरे संस्थान के निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था और यह नई एफआईआर उसी के जवाब में उन्हें परेशान करने के लिए की गई है.

आत्मसुरक्षा में हुई फायरिंग किसी को नहीं आई चोट

वकील ने वायरल वीडियो और फायरिंग की घटना पर सफाई देते हुए कहा कि जो भी वीडियो या फोटोग्राफ सामने आए हैं. उनमें दिख रहे लोग सुरक्षा गार्ड थे. उन्होंने सुरक्षा के उद्देश्य से हवा में फायरिंग की थी. वकील ने इस बात पर जोर दिया कि इस फायरिंग से किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है और न ही कोई घायल हुआ है.

नाम जोड़ने को बताया फंसाने की साजिश

एडवोकेट मऊआर ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि थाने में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें खान सर का नाम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में जबरन डाला गया है. उन्होंने कहा कि यह सब खान सर की छवि खराब करने और उन्हें इस मामले में घसीटने के लिए किया गया है. वकील के मुताबिक, यह उन्हें बदनाम करने का एक प्रोपेगेंडा है और कानूनी तौर पर इसका सामना करने के लिए वे अब अग्रिम जमानत की मांग करेंगे.

वर्चस्व की जंग में उलझा मामला

पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में दर्ज इस एफआईआर के बाद से ही खान सर के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट जैसी धाराएं चर्चा में हैं. लेकिन अब बचाव पक्ष ने अपना रुख साफ कर दिया है. एक तरफ पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबाव बना रही है तो दूसरी तरफ खान सर की लीगल टीम ने अग्रिम जमानत की तैयारी कर ली है. अब देखना यह होगा कि कोर्ट से खान सर को राहत मिलती है या पुलिस का शिकंजा और कसता है.