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‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी: सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, विस्तार से जानें

गोपी घांघर

Rahul Gandhi News: सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता और अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ…

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UP Tak
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Rahul Gandhi News: सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता और अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दोषी करार दिया. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील बाबू मंगुकिया ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने कांग्रेस नेता को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया है. ये धाराएं मानहानि और उससे संबंधित सजा से जुड़ी हैं. साथ ही अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें. आपको बता दें कि फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे, वह आज सुबह ही सूरत पहुंचे.

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