नैनी जेल ले नहीं रही और साबरमती जा नहीं पा रहा, अब क्या होने जा रहा है अतीक के साथ?

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कानूनी पेचीदगियों के चलते माफिया अतीक अहमद का वापस गुजरात स्थित साबरमती जेल जाने का मामला फंस गया है. प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद अतीक अहमद को वापस साबरमती जेल भेजने का आदेश दिया है. मगर अतीक को नैनी जेल से वापस साबरमती जेल रवाना करने में देरी हो रही है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार को उमेश पाल हत्याकांड में डाली गई अर्जी जो कुछ कानूनी पेचीदगियों के कारण कोर्ट में नहीं सुनी जा सकी है. अब उसी अर्जी पर पुलिस अतीक अहमद की कस्टडी रिमांड ले सकती है. तो वहीं, दूसरी तरफ नैनी जेल के अफसरों का कहना है कि उनके पास जब तक अतीक अहमद को रखने का कोई वॉरंट नहीं आएगा वो उसको जेल में नहीं रख पाएंगे.

बता दें कि उमेश पाल के अपहरण मामले में आरोपी माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज स्थित नैनी जेल में शिफ्ट किया गया था. मंगलवार को माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया.

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कोर्ट ने सुनाई अतीक को उम्रकैद की सजा

पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के करीब 17 साल पुराने मामले में अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए आजीवन आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

अदालत ने अहमद के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. इस मामले में कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था. सुनवाई के दौरान उनमें से एक की मौत हो गई थी.

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माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को उमेश पाल के अपहरण के मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए अदालत में अपराह्न करीब 12 बजे पेश किया गया. अहमद को गुजरात की साबरमती जेल और अशरफ को बरेली जेल से सोमवार को प्रयागराज में नैनी केन्द्रीय कारागार लाया गया था.

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राजू पाल हत्याकांड मामले में उमेश पाल था गवाह

उमेश पाल 25 जनवरी, 2005 को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधायक राजू पाल की हत्या के मामले का चश्मदीद गवाह था. राजू पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद आरोपी है.

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उमेश ने आरोप लगाया था कि जब उसने अहमद के दबाव में पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया तो 28 फरवरी, 2006 को उसका अपहरण कर लिया गया था. अतीक, उसके भाई अशरफ और चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पांच जुलाई, 2007 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अदालत में पेश किए गए आरोप पत्र में 11 आरोपियों का जिक्र किया गया था.

 24 फरवरी को उमेश पाल की हुई थी हत्या

उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में तैनात दो पुलिसकर्मियों की इसी साल 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पाल की पत्नी जया की शिकायत पर प्रयागराज के धूमनगंज थाने में अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, सहयोगी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम तथा नौ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

पूर्व सांसद अतीक अहमद को जून 2019 में गुजरात की साबरमती केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था. उत्तर प्रदेश में जेल में रहने के दौरान रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट का आरोप लगने के बाद अतीक को साबरमती जेल भेजा गया था.

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