UP MLC Election: यूपी में आगरा मंडल के 3 बूथों पर रद्द हुई वोटिंग, 26 अक्टूबर को फिर पड़ेंगे वोट, जानें आयोग के नए निर्देश
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है. आगरा मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के तीन बूथों पर 23 अक्टूबर को हुई वोटिंग रद्द कर दी गई है.
ADVERTISEMENT

UP MLC Election News: उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है. आगरा मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के तीन बूथों पर 23 अक्टूबर को हुई वोटिंग रद्द कर दी गई है. अब इन बूथों पर 26 अक्टूबर को दोबारा मतदान कराया जाएगा. आयोग के निर्देश के मुताबिक मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा. जिन बूथों पर दोबारा वोट डाले जाएंगे, उनमें बूथ नंबर 20, 21 और 26 शामिल हैं. आयोग ने नए सिरे से मतदान कराने के साथ कथित गड़बड़ी की जांच कर जिम्मेदारी तय करने का भी निर्देश दिया है. इसके अलावा, दोबारा मतदान के दौरान ड्यूटी लगाने को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं.
बूथ नंबर 20, 21 और 26 पर दोबारा होगा मतदान
आगरा मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के तहत 23 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी. हालांकि, चुनाव आयोग के फैसले के बाद बूथ नंबर 20, 21 और 26 पर डाले गए वोट अब मान्य नहीं होंगे. इन तीनों बूथों पर मतदाताओं को दोबारा मतदान करना होगा. इसके लिए 26 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई है. मतदान सुबह 8 बजे शुरू होगा और शाम 4 बजे तक चलेगा. इस दौरान संबंधित बूथों पर मतदान की प्रक्रिया नए सिरे से पूरी कराई जाएगी. आयोग के इस आदेश के बाद इन तीनों बूथों पर पहले हुए मतदान के बजाय दोबारा डाले गए वोट ही आगे की चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे.
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (प्रेस विज्ञप्ति) आगरा खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के तीन मतदेय स्थलों पर 26 अक्टूबर को होगा पुनर्मतदान प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक होगा मतदान भारत निर्वाचन आयोग ने 23 अक्टूबर को इन मतदेय स्थलों पर हुए मतदान को शून्य घोषित किया लखनऊ, 24 अक्टूबर, 2026 उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक के 05 एवं खण्ड शिक्षक के 06 निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के अंतर्गत आगरा खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के तीन मतदेय स्थलों पर 26 अक्टूबर, 2026 (सोमवार) को पुनर्मतदान कराने का निर्णय लिया है। इन मतदेय स्थलों पर 23 अक्टूबर, 2026 को हुए मतदान को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58A(2)(a) के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार आगरा खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निम्नलिखित तीन मतदेय स्थलों पर पुनर्मतदान कराया जाएगा— 1. मतदेय स्थल संख्या-20: तहसील कैम्पस, खेरागढ़, कक्ष संख्या-1। 2. मतदेय स्थल संख्या-21: क्षेत्र पंचायत कार्यालय, सैंया, कक्ष संख्या-1। 3. मतदेय स्थल संख्या-26: क्षेत्र पंचायत कार्यालय, फतेहाबाद, कक्ष संख्या-1। उन्होंने बताया कि इन तीनों मतदेय स्थलों पर पुनर्मतदान 26 अक्टूबर, 2026 को प्रातः 8:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक संपन्न कराया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करने तथा निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों, मीडिया, आयोग के प्रेक्षक और अन्य संबंधित अधिकारियों एवं व्यक्तियों को पुनर्मतदान के कार्यक्रम की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। श्री रिणवा ने बताया कि आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन व्यक्तियों की अवैध गतिविधियों अथवा अनियमितताओं के कारण पुनर्मतदान की स्थिति उत्पन्न हुई है, उन्हें पुनर्मतदान की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। पुनर्मतदान के दौरान मतदाताओं के दाहिने हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार पुनर्मतदान से संबंधित प्रकरण में जिम्मेदार व्यक्तियों, जिनमें पुलिस एवं मतदान कार्मिक भी शामिल हैं, का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। इस संबंध में मंडलायुक्त, आगरा द्वारा तत्काल जांच कराते हुए रिपोर्ट 25 अक्टूबर, 2026 तक भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जानी है। उन्होंने बताया कि उक्त तीनों मतदेय स्थलों पर पुनर्मतदान सफलतापूर्वक संपन्न होने के पश्चात मतगणना प्रारंभ करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से निर्धारित प्रारूप पर अनुमति प्राप्त की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप पुनर्मतदान की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने तथा मतदान को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं।
— CEO Uttar Pradesh (@ceoup) October 24, 2026
दोबारा वोटिंग में अमिट स्याही लगाने के निर्देश
चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान की प्रक्रिया को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं. 26 अक्टूबर को वोट डालने वाले मतदाताओं की दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी. इस स्याही का निशान आसानी से नहीं मिटता और इसका इस्तेमाल मतदान के दौरान मतदाता की पहचान से जुड़ी प्रक्रिया के तहत किया जाता है. निर्धारित समय के भीतर मतदान कराने की व्यवस्था की जाएगी. आयोग के निर्देशों के अनुसार तीनों बूथों पर दोबारा मतदान पूरा कराना जरूरी होगा. इसके बाद ही इन बूथों से संबंधित आगे की चुनावी प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा.
मतदान में गड़बड़ी की जांच
चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान हुई घटनाओं की जांच कराने और जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया है. इसके लिए आगरा के मंडलायुक्त को जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है. जांच में पुलिसकर्मियों और मतदान अधिकारियों की भूमिका भी देखी जाएगी. आयोग ने 25 अक्टूबर तक जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा गया है कि जिन लोगों की भूमिका कथित गड़बड़ी में सामने आती है, उन्हें दोबारा मतदान की ड्यूटी पर नहीं लगाया जाए. इस जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश होगी कि मतदान के दौरान हुई घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार था और किनकी भूमिका की पड़ताल जरूरी है.
यह भी पढ़ें- रेलवे ने PET परीक्षा देने जा रहे छात्रों के लिए किया खास इंतजाम, बलिया-कानपुर सेंट्रल के बीच 3 दिन चलेगी स्पेशल ट्रेन
मतगणना से पहले आयोग से लेनी होगी नई अनुमति
चुनाव आयोग ने मतगणना को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है. आगरा मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के इन तीन बूथों पर दोबारा मतदान पूरा होने के बाद वोटों की गिनती शुरू करने के लिए आयोग से नए सिरे से अनुमति लेनी होगी. यानी 23 अक्टूबर को इन बूथों पर पड़े वोटों के आधार पर मतगणना नहीं की जाएगी. पहले 26 अक्टूबर को दोबारा मतदान कराया जाएगा और उसके बाद आयोग की अनुमति मिलने पर मतगणना की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इस तरह चुनाव आयोग के फैसले से इन तीन बूथों पर मतदान दोबारा कराना और कथित गड़बड़ी की जांच पूरी करना आगे की चुनावी प्रक्रिया के अहम हिस्से बन गए हैं.
