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अब सभी मामलों में सपा नेता आजम खान को कोर्ट से मिली जमानत... इतने दिन बाद आ सकते हैं जेल के बाहर

पंकज वर्मा

Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को अब सभी मामलों में जमानत मिल गई है. हालिया उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जे के मामले में दर्ज मुकदमे में बरी किया है. खबर में आगे जानिए वह कितने दिन बाद जेल से बाहर आ सकते हैं.

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Azam Khan
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (फोटो: चंद्रदीप कुमार)
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Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जे के मामले में दर्ज मुकदमे में आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है. इस मामले में जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. क्योंकि अब किसी भी दूसरे मामले में आजम खान की जमानत अर्जी लंबित नहीं है. आजम खान के अधिवक्ता मोहम्मद खालिद के मुताबिक जजमेंट अपलोड होने के बाद जमानत की प्रक्रिया पूरी करने और जेल तक रिहाई परवाना पहुंचने में दो-तीन दिन का समय लग सकता है. इसके बाद मोहम्मद आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे.

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित कर लिया था. जमानत अर्जी पर अधिवक्ता इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने बहस की थी. मोहम्मद आजम खान ने एमपी-एमएलए कोर्ट से 17 मई 2025 को जमानत अर्जी खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. 

क्या है मामला?

आजम खान के खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हाईवे स्थित सईद नगर हरदोई पट्टी में क्वालिटी बार पर कब्जा करने का आरोप लगा था. 21 नवंबर 2019 को बार मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी. पुलिस ने चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को नामजद किया था. 

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2024 में आजम खान बने थे आरोपी

मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने 2024 में आजम खान को भी आरोपी बनाया था. इस मामले में जनवरी 2025 में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी. अदालत में वकीलों ने दलील दी कि आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के नाम अलॉट की गई थी. लेकिन इसमें किसी तरह के नियमों की अनदेखी नहीं की गई थी और आजम खान ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल नहीं किया था. अभियोजन भी आजम खान पर लगे आरोपों को साबित नहीं कर सका. जिसके चलते कोर्ट ने मोहम्मद आजम खान के बचे हुए इस आखिरी मामले में जमानत मंजूर कर ली.

अधिवक्ता मोहम्मद खालिद के मुताबिक, इसी मामले में आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 2020 में ही जमानत मिल चुकी है. उनके अनुसार, आजम खान के खिलाफ लगभग 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए गए थे. उन्हें सभी मुकदमों में अब जमानत मिल चुकी है. इसलिए उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. इससे पहले 10 सितंबर 2025 को आजम खान को डूंगरपुर में बस्ती कब्जाने जाने के मामले में भी कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. 

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