प्रियंका गांधी ने जारी किया बयान, ‘मेरे कपड़े लेकर लखनऊ से आए 2 लोगों पर भी केस’

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कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ‘सीतापुर में अपनी गिरफ्तारी’ को लेकर एक बयान जारी किया है. उन्होंने इस बयान में अपने खिलाफ हुई पूरी कार्रवाई पर कई सवाल उठाए हैं.

5 अक्टूबर को जारी किए गए बयान में प्रियंका ने कहा है, ”गिरफ्तार करने वाले अधिकारी डीसीपी पीयूष कुमार सिंह, सीओ सिटी, सीतापुर की ओर से मुझे मौखिक रूप से सूचित किया गया कि मुझे 4 अक्टूबर 2021 को सुबह 4.30 बजे धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया.”

बता दें कि उस वक्त प्रियंका लखीमपुर खीरी जा रही थीं, जहां 3 अक्टूबर को भारी हिंसा हुई थी. प्रियंका ने बयान में आगे कहा है, ”जिस वक्त मुझे गिरफ्तार किया गया था, उस समय मैं सीतापुर जिले में यात्रा कर रही थी, लखीमपुर खीरी जिला की सीमा से लगभग 20 किमी दूर, जो धारा 144 के तहत था, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक, सीतापुर में धारा 144 नहीं लगाई गई थी.”

प्रियंका ने कहा है, ”वैसे भी मैं चार और लोगों, दो स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं, सांसद दीपिंदर हुड्डा और संदीप सिंह के साथ एक ही वाहन में यात्रा कर रही थी. मेरे साथ चल रहे चार लोगों के अलावा कोई सुरक्षा की गाड़ी या कांग्रेस कार्यकर्ता मेरे साथ नहीं थे. फिर मुझे 2 महिला और 2 पुरुष कॉन्स्टेबल के साथ पीएसी कम्पाउंड, सीतापुर ले जाया गया.”

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इसके अलावा प्रियंका ने अपने बयान में कहा है,

  • ”मुझे कोई आदेश या नोटिस नहीं दिया गया. न ही उन्होंने मुझे एफआईआर दिखाई.”

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  • ”मैंने खुद सोशल मीडिया पर एक पेपर का हिस्सा देखा, जिसमें उन्होंने 11 लोगों को नामित किया है- जिनमें से 8 उस वक्त मौजूद भी नहीं थे जब मुझे गिरफ्तार किया गया था. असल में उन्होंने उन दो लोगों का नाम भी शामिल किया है, जो लखनऊ से मेरे कपड़े लाए थे.”

  • ”मुझे किसी मजिस्ट्रेट या किसी अन्य न्यायिक अधिकारी के सामने पेश नहीं किया गया.”

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  • ”मुझे अपने वकील से भी मिलने नहीं दिया गया, जो सुबह से गेट पर खड़ा है.”

  • प्रियंका ने बयान के आखिर में कहा है, ”अभी मैं अपनी गिरफ्तारी के समय अपने सहयोगियों और मुझ पर इस्तेमाल किए गए पूरी तरह से अवैध शारीरिक बल के विवरण में नहीं जा रही हूं क्योंकि यह बयान केवल यूपी के सीतापुर में पीएसी कम्पाउंड में मेरी कैद की जारी अवैधता को स्पष्ट करने के लिए है.”

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