ज्ञानवापी केस: कार्बन डेटिंग को लेकर हिन्दू पक्ष में मतभेद, 11 अक्टूबर को आ सकता है फैसला
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में (Gyanvapi Mosque-Shringar Gauri case ) पर वाराणसी कोर्ट में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग (Carbon Dating) को लेकर सुनवाई टल गई…
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ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में (Gyanvapi Mosque-Shringar Gauri case ) पर वाराणसी कोर्ट में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग (Carbon Dating) को लेकर सुनवाई टल गई है. कोर्ट अब 11 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी. बता दें कि 11 अक्टूबर को मस्जिद पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा, जिसके बाद कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है.
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जिला जज डॉ. एके विश्वेश ने कहा कि वादिनी 5 महिलाएं एकमत होकर बताएं कि ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की किस वैज्ञानिक पद्धति से जांच हो. इसके अलावा कोर्ट ने वादी हिंदू पक्ष से दो बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है.
वहीं कार्बन डेटिंग को लेकर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने आपत्ति दाखिल की है .कमेटी ने कहा कि हमें वादी पक्ष की मांग पर आपत्ति है. उसके लिए हमें समय दिया जाए. कोर्ट ने कहा कि मसाजिद कमेटी का पक्ष 11 अक्टूबर को सुना जाएगा. इस बीच पांचों हिंदू याचिकाकर्ताओं में मतभेद सामने आ गए हैं. इस स्थिति में जिला जज डॉ. एके विश्वेश की कोर्ट ने कहा कि वादिनी 5 महिलाएं एकमत होकर बताएं कि ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की किस वैज्ञानिक पद्धति से जांच हो.
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गौरतलब है कि कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर को लेकर मुकदमा दाखिल करने वाली हिंदू पक्ष की महिलाओं में आपस में ही मतभेद देखने को मिल रहा है. वादिनी चार महिलाएं कथित शिवलिंग की जांच चाहती हैं और एक महिला किसी तरह की जांच नहीं चाहती हैं.
आपको बता दें जहां एक और चार याची महिलाओं की तरफ से कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की गई है. कार्बन डेटिंग के खिलाफ हिंदू पक्ष की तरफ से वादिनी राखी सिंह और मुस्लिम पक्ष एक साथ इस बात पर सहमत नजर आए. अब आज वाराणसी जिला जज अदालत कार्बन डेटिंग को लेकर अपना निर्णय अब 11 अक्टूबर को लेगी.
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