सफारी का नंबर निकला JCB का और अभय सिंह थे 200 KM दूर... जानें किन दलीलों ने वाराणसी के टकसाल केस की पलट दी बाजी
Varanasi Taksal case: टकसाल शूटआउट मामले में वाराणसी कोर्ट ने अभय सिंह को बरी कर दिया है. फैसले में धनंजय सिंह की गाड़ी के गलत नंबर (JCB कनेक्शन) और घटना के समय अभय सिंह के फैजाबाद के अस्पताल में भर्ती होने की दलीलों ने अहम भूमिका निभाई.
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MLA Abhay Singh
Varanasi Taksal case updates: वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 24 साल पुराने बहुचर्चित टकसाल सिनेमा शूटआउट केस में बाहुबली विधायक अभय सिंह, संदीप सिंह उर्फ पप्पू और संजय रघुवंशी को बरी कर दिया है. न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया. यह घटना 4 अक्टूबर 2002 की शाम 6 बजे वाराणसी के कैंट क्षेत्र में हुई थी. तब जौनपुर के निर्दलीय विधायक धनंजय सिंह ने अभय सिंह के खिलाफ अंधाधुंध फायरिंग की एफआईआर दर्ज कराई थी. इस हमले में धनंजय सिंह के साथी संतोष सिंह बाबा की आंख निकल जाने का दावा किया गया था. अब आप खबर में विस्तार से इस बात को जानिए कि किस आधार पर कोर्ट ने अभय सिंह समेत अन्य लोगों को बरी किया है.