ज्योति मौर्य केस में कमांडेंट मनीष दुबे अब नप ही जाएंगे? इन नियमों की वजह से होगा ऐक्शन
Jyoti Maurya News: उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच विवाद मामले में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की…
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Jyoti Maurya News: उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच विवाद मामले में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दरअसल, ज्योति मौर्य प्रकरण को लेकर चर्चा आए होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को विभाग की छवि को धूमिल करने का दोषी पाया गया है. जांच रिपोर्ट के आधार पर मनीष दुबे के निलंबन की सिफारिश कर दी गई है. आपको बता दें कि डीआईजी संतोष सिंह ने अपनी जांच रिपोर्ट सोमवार देर रात करीब डीजी होमगार्ड बीके मौर्या को सौंप दी है. अब देखना होगा कि शासन स्तर से मनीष दुबे के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है.
इन नियमों के आधार पर हो सकता है एक्शन
सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील), नियमावली 1999 के अनुसार, “कोई सरकारी सेवक जिसके आचरण के विरुद्ध कोई जांच चल रही है तो ऐसे में नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर जांच की समाप्ति के लंबित रहने तक उसे सस्पेंड किया जा सकता है.”
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वहीं, किसी से विवाहेतर संबंध होना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है. मगर सरकारी सेवक नियमावली के तहत अनैतिक आचरण वाली बात लागू होती है. और डीआईजी संतोष सिंह ने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा है कि विभाग की छवि धूमिल हुई है, यह एम्बैरेस्मेंट का मामला है.
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जांच रिपोर्ट से क्या सामने आया?
दरअसल, जांच रिपोर्ट में मनीष दुबे के तीन मामलों का जिक्र है. पहला पीसीएस ज्योति मौर्य के साथ उनके संबंध. दूसरा मामला अमरोहा जिले का है. बताया जा रहा है कि मनीष दुबे के खिलाफ अमरोहा में एक महिला होमगार्ड ने गंभीर आरोप लगाया था. आरोप है कि कमांडेंट मनीष दुबे महिला होमगार्ड को अकेले में मिलने के लिए बुलाते हैं और जब महिला होमगार्ड मिलने नहीं गई तो उसकी ड्यूटी पर रोक लगा दी गई. महिला होमगार्ड ने इस मामले की शिकायत डीजी होम से भी की थी.
वहीं, जांच रिपोर्ट में तीसरी शिकायत मनीष दुबे की पत्नी का भी जिक्र किया गया है, जिसमें मनीष दुबे की पत्नी ने जांच के दौरान लिखित बयान देकर आरोप लगाया कि शादी के बाद मनीष दुबे अब उससे 80 लाख रुपये दहेज मांग रहे हैं. इन्हीं तीन मामलों को लेकर मनीष के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है.
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