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SC-ST एक्ट के तहत आर्थिक राहत राशि पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पूरे UP में होगी जांच!

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत मिलने वाली राहत राशि के दावों पर पूरे यूपी में निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि योजना का मकसद वास्तविक पीड़ितों की मदद और पुनर्वास है, इसलिए बार-बार राहत राशि के दावों वाले मामलों की जांच जरूरी है.

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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत पीड़ितों को मिलने वाली आर्थिक राहत राशि को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि योजना वास्तविक पीड़ितों के पुनर्वास और मदद के लिए है, इसलिए इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए.