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प्रयागराज: नोएडा के श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. गुरुवार को अदालत में जमानत अर्जी पर…

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. गुरुवार को अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट (Allahabad high court) सरकारी वकील से 3 हफ्ते में काउंटर एफीडेविट मांगा है. जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में गुरुवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. मामले में सीनियर एडवोकेट जीएस चतुर्वेदी और अधिवक्ता अमृता राय मिश्रा ने पक्ष रखा.