हाई कोर्ट ने कहा, ‘किसी भी भारतीय महिला के लिए अपने पति को साझा करना स्वीकार्य नहीं है’
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि किसी भी भारतीय महिलाओ के लिए अपने पति को साझा करना स्वीकार नहीं…
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि किसी भी भारतीय महिलाओ के लिए अपने पति को साझा करना स्वीकार नहीं हो सकता. अगर उसे ये पता चल जाए कि उसका पति शादीशुदा है और एक और शादी की तैयारी कर रहा हो, तब उससे समझदारी की उम्मीद करना असंभव होता है. यह बात जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की पीठ ने निचली अदालत के एक आदेश को सही ठहराते हुए कही है.









