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अपने गांव या जॉब वाले शहर, कहां रखें वोटर लिस्ट में नाम... जमीन और प्रॉपर्टी की दुविधा को रामपुर DM अजय द्विवेदी ने समझाया

आमिर खान

रामपुर DM अजय कुमार द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि वोट का जमीन से कोई संबंध नहीं है. वोट वहीं बनेगा जहां व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है. दो जगह वोट होने पर सिर्फ एक जगह से नाम हटेगा, जमीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

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उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक अहम जानकारी सामने आई है. ये जानकारी वोटर लिस्ट और जमीन के मालिकाना हक को लेकर फैले भ्रम को साफ करती है. बता दें कि सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल उठा रहे थे कि अगर वोट शहर में है तो क्या गांव की जमीन खतरे में पड़ जाएगी, या अगर दो जगह वोट बने हैं तो क्या होगा. इस मामले पर रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि वोट का जमीन-जायदाद से कोई संबंध नहीं होता है. आपकी जमीन आपकी ही रहेगी, चाहे आपका वोट शहर में हो या गांव में.

कहां बनेगा आपका वोट

जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि वोट उसी जगह बनता है, जहां व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है. यानी अगर आप शहर में रहते हैं तो आपका वोट शहर में बनेगा और अगर आप गांव में रहते हैं तो वोट गांव में होगा. उन्होंने ये स्पष्ट किया कि यह आपकी पसंद या इच्छा का विषय नहीं है. वोटर कार्ड का निर्माण आपकी रहने की जगह के आधार पर होता है न कि आपकी भावनाओं या इच्छाओं के अनुसार. 

दो जगह वोट होने की स्थिति में क्या होगा

कानून के मुताबिक एक व्यक्ति का वोट केवल एक ही जगह मान्य होता है. अगर किसी के नाम दो जगह दर्ज हैं तो एक जगह से वोट हट जाएगा. जिलाधिकारी ने  ये भी स्पष्ट किया कि वोट हटने का मतलब जमीन या संपत्ति हटना नहीं है. आपकी जमीन पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा. 

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विदेश में रहने वाले भारतीय और वोटर लिस्ट

जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि विदेश में रहने वाले NRIs के लिए अलग व्यवस्था है. वे अपने वोट के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं और ये ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है. इसके लिए पासपोर्ट और वीजा की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी अपलोड करनी होती है. वोट उस पते पर बनेगा जो पासपोर्ट में दर्ज है.

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