गाजियाबाद में पिता की मर्जी के खिलाफ अकबर से शादी करने वाली सोनिका को लेकर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला!
गाजियाबाद की सोनिका चौहान और अकबर खान मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोनिका को अपनी इच्छा से पति के साथ रहने की आजादी दी. कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत बालिग को जीवनसाथी चुनने का अधिकार मानते हुए पुलिस को सुरक्षा देने के निर्देश दिए.
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Sonika Chauhan, Akbar Khan
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पिछले डेढ़ साल से अधिक समय से सुर्खियों में रहे सोनिका चौहान और अकबर खान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने 26 साल की सोनिका चौहान को अपनी इच्छा से पति अकबर खान के साथ रहने की पूरी आजादी दी है. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus Petition) पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने साफ किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर बालिग नागरिक को अपना जीवनसाथी चुनने और अपनी मर्जी से जीने का मौलिक अधिकार है. इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को कपल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और परिजनों को उनके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करने की सख्त हिदायत दी है.
