बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए मंदिर फंड का होगा इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मंदिर के आसपास 500 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए मंदिर के फंड का उपयोग करने की अनुमति दे दी है.
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Banke Bihari Temple
बांके बिहारी मंदिर के दान राशि से कॉरिडोर बनाने का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मंदिर के आसपास 500 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए मंदिर के फंड का उपयोग करने की अनुमति दे दी है. इसके साथ ही, कोर्ट ने मंदिर के पास 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने की भी मंजूरी दी है.सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने ये भी शर्त रखी है कि अधिग्रहित भूमि देवता के नाम पर रजिस्टर्ड होगी.
