बांके बिहारी मंदिर न्यास गठन के अध्यादेश को मिली मंजूरी, कौन कौन होगा इसमें शामिल, प्रॉपर्टी का क्या होगा? सब जानिए
उत्तर प्रदेश विधानसभा ने बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट गठन से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इसके तहत मंदिर की सभी संपत्तियां, पूजा-पद्धतियां और प्रशासनिक कार्य अब एक ट्रस्ट के अधीन होंगे.
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Banke Bihari Mandir Trust: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन एक अहम फैसला लिया गया है. बांके बिहारी मंदिर न्यास गठन से जुड़े अध्यादेश को सदन की मंजूरी मिल गई है. इसके साथ ही बांके बिहारी कॉरिडोर विधेयक भी पास हो गया है. सरकार ने इसे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने और मंदिर के व्यवस्थापन को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया है. बता दें कि सरकार की ओर से कहा गया है कि न्यास का गठन स्वामी हरिदास जी की परंपरा को बनाए रखते हुए किया जाएगा और मंदिर में पहले से चली आ रही सभी धार्मिक परंपराएं, रीति-रिवाज और उत्सव बिना किसी बदलाव के जारी रहेंगे.
