गाजियाबाद: नाबालिग से रेप के जुर्म में शख्स को दस साल की कैद, ₹70 हजार का जुर्माना भी लगा

भाषा

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उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक अदालत ने सात साल पहले नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अदालत की विशेष न्यायाधीश संगीता कुमारी ने दोषी शानू अली पर 70 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया और इस राशि को पीड़िता को सौंपने का निर्देश दिया.

विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा के मुताबिक घटना 30 जुलाई 2015 की है.

बखरवा ने बताया कि उस वक्त लड़की की उम्र 14 वर्ष थी और वह सिलाई सीखने जा रही थी तभी अली ने उसे लालच देकर बुलाया और फिर उससे दुष्कर्म किया.

घटना के बाद पीड़िता के पिता ने अली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

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