गाजियाबाद: नाबालिग से रेप के जुर्म में शख्स को दस साल की कैद, ₹70 हजार का जुर्माना भी लगा

भाषा

ADVERTISEMENT

UPTAK
social share
google news

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक अदालत ने सात साल पहले नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अदालत की विशेष न्यायाधीश संगीता कुमारी ने दोषी शानू अली पर 70 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया और इस राशि को पीड़िता को सौंपने का निर्देश दिया.

विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा के मुताबिक घटना 30 जुलाई 2015 की है.

बखरवा ने बताया कि उस वक्त लड़की की उम्र 14 वर्ष थी और वह सिलाई सीखने जा रही थी तभी अली ने उसे लालच देकर बुलाया और फिर उससे दुष्कर्म किया.

घटना के बाद पीड़िता के पिता ने अली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

यह भी पढ़ें...

ADVERTISEMENT

गाजियाबाद में भीषण सड़क हादसा, दो लोगों की मौके पर ही मौत, 8 की हालत गंभीर

    Main news
    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT