फतेहपुर: खेत से लौट रही नाबालिग का अपहरण के बाद रेप, कोर्ट ने दोषियों को दी ये सजा

भाषा

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Fatehpur News: फतेहपुर जिले की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोषी को शनिवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र उत्तम ने बताया कि विचाराधीन मामले में पेश हुये छह गवाहों के बयान दर्ज कराए गये.

इसके साथ पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों तथा दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) मोहम्मद अहमद खां की अदालत ने फैसला सुनाया.

अदालत ने आरोपी पंकज पर नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का दोष सिद्ध होने पर शनिवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने जुर्माना की धनराशि में से 12,500 रुपये पीड़िता को भुगतान करने का आदेश दिया. उत्‍तम ने घटना के संदर्भ में बताया कि जाफरगंज थाना क्षेत्र में 15 जुलाई 2019 को एक नाबालिग किशोरी खेत से धान के पौध की रोपाई कर वापस घर आ रही थी.

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रास्ते में पहले से घात लगाये बैठे आरोपी पंकज ने अपने अन्य साथियों के साथ चार पहिया वाहन में उसे जबरन बैठाकर अपहरण कर लिया और दूर ले जाकर उससे दुष्कर्म किया. उन्होंने बताया कि पीड़िता ने घर जाकर आप बीती बताई तो उसका पिता उसे थाने लेकर गये और पंकज आदि के खिलाफ मामला दर्ज कराया. उत्तम ने बताया कि विवेचना के दौरान चार अन्य आरोपियों के बारे में पुलिस खुलासा नहीं कर पाई, सिर्फ पंकज के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था.

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