कौन हैं पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर? सरकार ने समय से पहले किया रिटायर तो अटकी ग्रेच्युटी, अब SC ने सुनाया नया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ लंबित चार अनुशासनात्मक मामलों को छह महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है.
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Ex IPS Amitabh Thakur Case: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ लंबित सभी चार अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को 6 महीने के भीतर पूरा करें.
