OBC आरक्षण पर कोर्ट के फैसले के बाद सीएम योगी का बड़ा ऐलान, कहा- जरूरत पड़ी तो SC जाएंगे
UP Nikay Chunav: उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया. हाईकोर्ट…
ADVERTISEMENT

UP Nikay Chunav: उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए फौरन चुनाव कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सरकार की दलीलों को नहीं मानी और अपने फैसले में कहा कि ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला (Triple Test Formula) के बगैर ओबीसी को कोई आरक्षण न दिया जाए. ऐसे में बगैर ओबीसी को आरक्षण दिए स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएं. वहीं कोर्ट के आदेश के बाद सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है.