रामपुर उपचुनाव का ऐलान होते ही प्रभावी हुई आचार संहिता, अब प्रशासन ले रहा ये एक्शन
चुनाव आयोग ने रामपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है. सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की विधायकी जाने के बाद…
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चुनाव आयोग ने रामपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है. सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की विधायकी जाने के बाद खाली हुई रामपुर विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होगा. चुनाव आयोग के अनुसार, इन दोनों जगह 5 दिंसबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे.
वहीं उपचुनाव की घोषणा के बाद रामपुर में आचार संहिता शुरू हो गई और प्रशासन हरकत में आ गया है. रामपुर में लगे सभी होर्डिंग और पोस्टर, उनको हटाया जाना शुरू हो गया है.
सिटी मजिस्ट्रेट सत्यम मिश्रा ने बताया आगामी उपचुनाव के दृष्टिगत जनपद में आचार संहिता लागू कर दी गई है. माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार हमारी पूरी टीम उप जिलाधिकारी सदर और पुलिस फोर्स के साथ नगर पालिका की पूरी टीम यह आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए कमिटेड है. जैसे ही ये सूचना जारी हुई हैं वैसे ही तत्काल प्रभाव से हम लोग इस पर अपनी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं. सारे शहर और नगर के होल्डिंग उतारे जा रहे हैं. एमसीसी के सारे निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा.
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गौरतलब है कि भड़काऊ भाषण मामले में तीन साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी.
बता दें कि आजम खान पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली इलाके के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भला-बुरा कहने पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उन्हें तीन साल कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी.
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