यूपी में गाड़ी का चालान इग्नोर किया तो फंस जाएंगे... इससे जुड़ा नियम और मोहलत बदल गई चेक करिए यहां
UP Traffic Challan News Rules: यूपी में अब चालान का भुगतान समय पर नहीं करने पर 5-10% तक विलंब शुल्क लगेगा. परिवहन विभाग ने WhatsApp चैटबॉट के जरिए नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. जानें इस नई व्यवस्था के बारे में.
ADVERTISEMENT

UP Traffic Challan News Rules: उत्तर प्रदेश में वाहन चालकों के लिए एक नया और बड़ा नियम सामने आया है. अब यूपी में वाहन चालकों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए सिर्फ चालान ही नहीं बल्कि विलंब शुल्क भी भरना पड़ सकता है. परिवहन विभाग ने चालान वसूली की नई व्यवस्था लागू कर दी है. इसके तहत, अगर कोई वाहन मालिक चालान जारी होने के एक महीने के अंदर उसका भुगतान नहीं करता है तो उस पर 5 से 10 प्रतिशत तक का अतिरिक्त विलंब शुल्क लगाया जाएगा. यह नई व्यवस्था 10 अगस्त से प्रभावी हो गई है.
वॉट्सऐप के जरिए आएगा ई-चालान नोटिस
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि चालान की जानकारी अब सीधे वाहन मालिकों के मोबाइल पर भेजी जाएगी. इसके लिए एक नया वॉट्सऐप चैटबॉट (8005441222) शुरू किया गया है, जिसके जरिए ई-चालान नोटिस सीधे वाहन मालिकों के पास भेजे जा रहे हैं.
यह प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी:
- पहले चरण में जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक सभी लंबित चालानों की सूचना दी जा रही है.
- दूसरे चरण में साल 2022 और 2023 के पुराने चालानों की जानकारी भी भेजी जाएगी.
यूपी में ऑनलाइन चालान भरने का क्या तरिका है?
यह भी पढ़ें...
उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन ट्रैफिक चालान भरने के कई तरीके हैं. आप इन दो मुख्य तरीकों से अपना चालान भर सकते हैं:
1. परिवहन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से
यह चालान भरने का सबसे आधिकारिक और विश्वसनीय तरीका है.
-
स्टेप 1: सबसे पहले, परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं.
स्टेप 2: होमपेज पर "Pay Online" या "Get Challan Details" का विकल्प चुनें.
स्टेप 3: अब, आपके सामने तीन विकल्प आएंगे:
-
चालान नंबर: अगर आपके पास चालान नंबर है तो इसे दर्ज करें.
-
वाहन नंबर: अगर आपके पास चालान नंबर नहीं है, तो अपने वाहन का नंबर और चेसिस/इंजन नंबर के आखिरी 5 अंक दर्ज करें.
-
ड्राइविंग लाइसेंस (DL) नंबर: अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें.
स्टेप 4: "Get Details" पर क्लिक करें. अगर आपके वाहन पर कोई लंबित चालान होगा, तो उसकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी.
स्टेप 5: चालान के विवरण की पुष्टि करें और "Pay Now" पर क्लिक करें.
स्टेप 6: भुगतान के लिए अपनी पसंद का तरीका चुनें (जैसे- क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI).
स्टेप 7: भुगतान सफल होने के बाद आपको एक रसीद मिल जाएगी, जिसे आप भविष्य के लिए डाउनलोड करके रख सकते हैं.
2. व्हाट्सऐप चैटबॉट के माध्यम से
हाल ही में, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने लंबित चालानों के भुगतान को आसान बनाने के लिए एक नया व्हाट्सऐप चैटबॉट शुरू किया है.
-
स्टेप 1: अपने फोन में परिवहन विभाग का आधिकारिक वॉट्सऐप नंबर 8005441222 सेव करें.
-
स्टेप 2: इस नंबर पर "Hi" या "Namaste" लिखकर भेजें.
-
स्टेप 3: चैटबॉट आपको आपके लंबित चालान के बारे में जानकारी देगा और भुगतान के लिए एक लिंक भी भेजेगा.
-
स्टेप 4: आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधे भुगतान कर सकते हैं.