यूपी में अब ‘हलाल सर्टिफाइड’ उत्पाद बेचते मिले तो खैर नहीं, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

अभिषेक मिश्रा

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यूपी में अब 'हलाल सर्टिफाइड' उत्पाद बेचते मिले तो खैर नहीं, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
यूपी में अब 'हलाल सर्टिफाइड' उत्पाद बेचते मिले तो खैर नहीं, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
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Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में अवैध ढंग से ‘हलाल सर्टिफिकेट’ देने के काले कारोबार को उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मामले का संज्ञान लेने के बाद शनिवार को प्रतिबंध के बारे में आदेश भी जारी कर दिया गया. आदेश के मुताबिक हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया जाता है.

वहीं हलाल प्रमाणीकरणयुक्त औषधि, चिकित्सा युक्ति व प्रसाधन सामग्रियों का विनिर्माण, भंडारण वितरण एवं क्रय-विक्रय उत्तर प्रदेश राज्य में करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति/फर्म के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी. हालांकि, निर्यात हेतु विनिर्मित उत्पाद प्रतिबंध की सीमा में नहीं आएंगे.

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क्या है हलाल का मतलब?

हलाल अरबी भाषा का एक शब्द है. इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज जिसकी इजाजत हो और वह कानून के तहत वैध हो, इसलिए हलाल कारोबार वो होते हैं, जिनकी इस्लाम में कानूनी मंजूरी होती है. दुनिया भर में बहुत तरह के हलाल कारोबार आते हैं. बहुत से सामान और सेवाएं हलाल कारोबार की कैटेगरी में आती हैं. हलाल बिजनेस कई तरह के हो सकते हैं जैसे खाना, दवाइयां, कॉस्मेटिक्स, कपड़े या सेवाएं जैसे टूरिज्म, अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस आदि.

कौन जारी करता है हलाल सर्टिफिकेट?

भारत में, FSSAI (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) सर्टिफिकेशन करीब सभी प्रोसेस्ड खाने पर देखा जा सकता है. मगर यह अथॉरिटी भारत में हलाल सर्टिफिकेट नहीं देती है. भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली महत्वपूर्ण कंपनियां हैं- हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमात उलेमा ए महाराष्ट्र और जमात उलेमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट.

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