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बांदा: ARTO-कॉन्स्टेबल की मौत के मामले में कोर्ट का एक करोड़ 35 लाख बीमा क्लेम देने का आदेश

उत्तर प्रदेश के बांदा में इंश्योरेंस कंपनी की मनमानी पर मोटर वाहन न्यायाधिकरण का डंडा चला है. कोर्ट ने सड़क हादसे में ARTO और कॉन्स्टेबल…

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उत्तर प्रदेश के बांदा में इंश्योरेंस कंपनी की मनमानी पर मोटर वाहन न्यायाधिकरण का डंडा चला है. कोर्ट ने सड़क हादसे में ARTO और कॉन्स्टेबल की मौत के मामले में परिजनों को एक करोड़ 35 लाख रुपये मुआवजे देने का आदेश जारी किया है. साथ ही वाद दायर करने की तारीख से साढ़े 7 प्रतिशत ब्याज भी अदा करने निर्देश दिया है.