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'बेटे से पूछे सवाल, फिर दी धमकी'... जज शबीना खान ने बताया IAS दुर्गा शक्ति नागपाल ने कॉल पर क्या-क्या कहा था?

देवीपाटन मंडल की आयुक्त (कमिश्नर) दुर्गा शक्ति नागपाल और गोंडा की सिविल जज (सीनियर डिवीजन) शबीना खान के बीच 30 साल पुराने मुकदमे को लेकर फोन पर हुई बातचीत का विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. जज द्वारा दबाव बनाने और धमकी देने के आरोपों के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इसे प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना माना है.

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IAS Durga Shakti Nagpal
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देवीपाटन मंडल की कमिश्नर और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल विवादों से घिर गई हैं. दरअसल, कमिश्नर नागपाल और गोंडा की सिविल जज (सीनियर डिवीजन) शबीना खान के बीच तीन दशक पुराने एक मुकदमे को लेकर हुआ विवाद अब कानूनी रूप ले चुका है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जज शबीना खान पर कथित प्रशासनिक दबाव बनाने और फोन करने के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए इसे प्रथम दृष्टया 'आपराधिक अवमानना' योग्य माना है.