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शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, गिरफ्तारी नहीं होगी

Allahabad High Court decision: ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है. पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना स्पष्ट रुख अपनाया. फैसले के साथ ही इस संवेदनशील मामले ने नया मोड़ ले लिया है.

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Allahabad High Court decision: ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज होने के बाद यह प्रकरण लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. उन पर नाबालिग से जुड़े कथित यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं. हालांकि स्वामी ने इन आरोपों को शुरू से ही निराधार और साजिश करार दिया है. उनका कहना है कि उनकी छवि धूमिल करने और अन्य चर्चित मुद्दों से ध्यान भटकाने के उद्देश्य से यह मामला गढ़ा गया है. इसी मामले में गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है, जिस पर आज अहम सुनवाई हुई है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ पॉस्को मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुना दिया है.