प्रयागराज से पुलिस लेकर निकली थी अतीक अहमद को, क्या हुआ रातभर, देखिए यहां

यूपी तक

29 Mar 2023 (अपडेटेड: 29 Mar 2023, 03:42 AM)

Atiq Ahmad News: सांसद-विधायक अदालत ने मंगलवार को माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद को अपहरण के एक मामले में सश्रम आजीवन कारावास की सजा…

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Atiq Ahmad News: सांसद-विधायक अदालत ने मंगलवार को माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद को अपहरण के एक मामले में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसे साबरमती केंद्रीय कारागार (सेंट्रल जेल) के लिए शाम को रवाना कर दिया गया. साबरमती जाने के रास्ते में यूपी तक की टीम ने अतीक से बात करने की कोशिश की. इस दौरान अतीक ने कहा कि वह दोषी नहीं है और अब हाई कोर्ट का रुख करेगा. आपको बता दें कि अतीक अहमद को लेकर तीन वाहनों का काफिला गुजरात के साबरमती जेल के लिए रवाना हो गया है, जबकि इसी मामले में दोषमुक्त उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ को बरेली जेल वापस भेज दिया गया है.

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साबरमती जेल ले जाते वक्त रात में अतीक के साथ क्या-क्या हुआ

आपको बता दें कि मंगलवार रात अतीक अहमद को प्रयागराज से चित्रकूट होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से ले जाया गया. इसके बाद देर रात 2:12 बजे अतीक का काफिला बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के रास्ते जालौन पहुंचा. खबर है कि इस दौरान अतीक अपनी मूछों पर ताव भी देता नजर आया. वहीं, इस बीच मीडिया कर्मियों ने अतीक से बातचीत करने की कोशिश की. बातचीत में अतीक ने कहा कि अब वह इस मामले में हाई कोर्ट जाएगा. फिलहाल, अतीक को ले जा रहा यूपी पुलिस का काफिला राजस्थान में कोटा के नजदीक है.

17 साल पुराने मामले में अतीक को हुई सजा

गौरतलब है कि प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के करीब 17 साल पुराने मामले में अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जबकि अदालत ने अहमद के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. इस मामले में कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था. सुनवाई के दौरान उनमें से एक की मौत हो गई थी.

अतीक को किसी मामले में हुई पहली बार सजा

फूलपुर का पूर्व सांसद अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से अधिक आपराधिक मामलों में नामजद है. उसे पहली बार किसी मामले में सजा सुनाई गई है. उल्लेखनीय है कि गत 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के अगले दिन उमेश पाल की पत्नी की तहरीर पर अतीक अहमद, भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन और कई अन्य लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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