भदोही के ज्ञानपुर से पूर्व विधायक और बाहुबली विजय मिश्रा के खिलाफ पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है. गैंगस्टर अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में स्थित उनकी 100 करोड़ 25 लाख रुपये कीमत की दाल मिल को कुर्क कर दिया गया है. पुलिस का दावा है कि यह संपत्ति अपराध से अर्जित अवैध धन से बनाई गई थी. इस कार्रवाई के साथ ही विजय मिश्रा गैंग की अब तक कुल 241 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है.
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महाराष्ट्र के धाराशिव में की गई कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने बताया कि जिलाधिकारी शैलेश कुमार के आदेश पर गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के उमरगा थाना क्षेत्र के जकेकुर स्थित लल्ली एग्रो इंडस्ट्रीज दाल मिल को मंगलवार को कुर्क किया गया.
जांच में क्या सामने आया?
पुलिस के अनुसार जांच में पता चला कि विजय मिश्रा, विष्णु मिश्रा, रामलली मिश्रा और गिरोह के अन्य सदस्यों ने अपराध से अर्जित अवैध धन से इस संपत्ति का निर्माण कराया था. पुलिस का यह भी कहना है कि दाल मिल विजय मिश्रा के दामाद के नाम से संचालित की जा रही थी.
विजय मिश्रा पर दर्ज हैं 87 मुकदमे
पुलिस के मुताबिक विजय मिश्रा के खिलाफ कुल 87 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. इनमें से सात मामलों में उन्हें दोषी ठहराया जा चुका है.
इसी साल सुनाई गई थी सजा
पुलिस ने बताया कि इसी वर्ष न्यायालय ने विजय मिश्रा, उनकी पत्नी और पुत्र को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी. वहीं उनकी पुत्रवधू को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई थी.
पुलिस ने और क्या कहा?
पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध और माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी.
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