Rahul Gandhi Case Update: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दोहरी नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से फिलहाल बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करने के अपने पूर्व आदेश को स्पष्ट करते हुए निर्देश दिया है कि राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने से पहले उन्हें नोटिस जारी कर उनका पक्ष सुना जाएगा. मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को निर्धारित की गई है.
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रायबरेली से सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर चल रहे विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यू-टर्न ले लिया है. मालूम हो कि याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास भारतीय नागरिकता के साथ-साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता है. यह मामला पहले जिला अदालत में उठा था जहां याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया था.
कोर्ट ने अब कही ये बात
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की दलीलों को प्राथमिक तौर पर संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का फैसला सुनाया था. हालांकि अब लिखित आदेश जारी करने से पहले हाईकोर्ट ने 'जगन्नाथ वर्मा केस' में अपनी ही फुल बेंच द्वारा दिए गए आदेश का हवाला दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश से पहले उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना जरूरी है.
इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर इस मामले में उनका पक्ष जानने का निर्णय लिया है. अब सबकी निगाहें 20 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं जहां कोर्ट इस विवाद के अगले चरण पर विचार करेगी.
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