Rahul Gandhi FIR: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पुलिस को FIR दर्ज करने के साथ जांच करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है.
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क्या है पूरा मामला, यहां समझिए
रायबरेली से सांसद चुने जाने के बाद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर का आरोप है कि राहुल गांधी के पास भारत के साथ-साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता है. दरअसल यह मामला पहले जिला अदालत में था जहां याचिका खारिज कर दी गई थी. इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद इसे सही माना और लंबी बहस के बाद शुक्रवार शाम करीब 4:15 बजे एफआईआर दर्ज करने का फैसला सुना दिया.
वकील विनय कुमार शाही ने ये सब बताया
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वकील विनय कुमार शाही ने बताया कि याचिका में गंभीर आरोप लगाए गए हैं. आरोप है कि राहुल गांधी के पास कथित तौर पर ब्रिटिश नागरिकता है और उन्होंने 'राहुल विंसी' के नाम पर एम.फिल की डिग्री ली है. साथ ही रायबरेली चुनाव के दौरान दाखिल किए गए उनके एफिडेविट यानी हलफनामे को भी साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया है. कोर्ट ने माना कि चूंकि जांच का दायरा विदेशों और कई राज्यों तक फैला हो सकता है इसलिए राज्य सरकार को किसी जांच एजेंसी की मदद लेनी चाहिए.
रायबरेली या लखनऊ में दर्ज हो सकता है मुकदमा
वकील के मुताबिक, हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राहुल गांधी इस एफआईआर में मुख्य आरोपी होंगे. कयास लगाए जा रहे हैं कि यह एफआईआर रायबरेली कोतवाली या लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज की जा सकती है. डिटेल ऑर्डर डाउनलोड होने के बाद शब्दों की कानूनी व्याख्या और स्पष्ट हो जाएगी.
नेशनल एजेंसी करेगी डिटेल जांच
अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है कि वह राष्ट्रीय एजेंसी से इस पूरे प्रकरण की इंवेस्टिगेशन कराए. इसमें राहुल गांधी की नागरिकता, पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन और अन्य संबंधित दस्तावेजों की बारीकी से जांच होगी. सरकारी पक्ष का कहना है कि यह कानून की जीत है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी.
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