अब्दुल्लाह आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से 7-7 साल जेल की अधिकतम सजा सुनाई गई थी. इसके बाद से ही तीनों जेल में बंद हैं. आजम खान सीतापुर जेल में हैं, जबकि अब्दुल्ला आजम खान हरदोई और डॉक्टर तंजीन फातिमा रामपुर जेल में बंद हैं.
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अब्दुल्लाह आजम खान, डॉ तंज़ीन फातिमा और मोहम्मद आजम खान तीनों ने रामपुर के जिला जज के न्यायालय में अपने इस सजा के खिलाफ अपील की है, जिसको जिला न्यायाधीश ने एमपी-एमएलए विशेष अदालत (सेशन कोर्ट) को स्थानांतरित कर दिया है.
मोहम्मद आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और डॉ. तंजीन फातिमा ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर उनको दिए गए दंड को स्थगित किए जाने और उन्हें जमानत दिए जाने की लिए भी गुहार लगाई है. अब इस मामले में 21 नवंबर को सुनवाई होगी.
इस विषय पर संयुक्त निदेशक अभियोजन रोहताश कुमार पांडे ने बताया कि आज मामला यह था कि मुकदमा अपराध संख्या 4/19 जिसमें आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा दिनांक 18/10/2023 को 7 साल की सजा सुनाई गई थी.
इस आदेश के खिलाफ उन्होंने जिला जज की न्यायालय में अपील दाखिल की थी, जिसमें जज साहब ने इनकी पत्रावली को एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है.
उन्होंने आगे बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट के आज अवकाश होने के कारण स्पेशल जज एससी-एसटी कोर्ट के न्यायालय में पत्रावली पेश हुई, जिसमें इन लोगों के द्वारा तीनों मुलजिमों के द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया. इसमें इनके द्वारा बेल और कनविक्शन सस्पेक्शन के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख नियत की गई है. इन तीनों की एप्लीकेशन की अपील अलग-अलग दाखिल की गई है. इसका नंबर 75/23, 76/23, 77/23 इन तीनों की अपील अलग-अलग दाखिल की गई है.
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