Mirzapur News: वर्ष 2022 में विंध्याचल कोतवाली क्षेत्र के अष्टभुजा पहाड़ी पर हुए चर्चित हत्याकांड में एमपी-एमएलए कोर्ट ने बिहार के पूर्व विधायक सुनील पांडे समेत सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया. शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 को एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने साक्ष्यों और गवाहों के परीक्षण के बाद यह फैसला सुनाया.
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अदालत में इस मामले में कुल 17 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया. दोषमुक्त होने वालों में बिहार के पूर्व विधायक सुनील पांडे भी शामिल हैं. मामले की पैरवी उनकी ओर से अधिवक्ता आशुतोष अग्रवाल ने की.
गौरतलब है कि 14 अगस्त 2022 को बक्सर (बिहार) से आए श्रद्धालुओं का समूह मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन के बाद अष्टभुजा पहाड़ी पहुंचा था. आरोप था कि वाहन स्टैंड के पास भोजन बनाने के दौरान दूसरे पक्ष से विवाद हो गया, जिसके बाद फायरिंग हुई. गोली लगने से कन्हैया प्रसाद पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी.
घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई थी. पुलिस ने वाहन नंबर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की थी. यह मामला पिछले चार वर्षों से एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन था, जिस पर अब अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है.
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